हाथरस। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनपद की उन दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल योजना के तहत लाभान्वित किया जाना है, जो स्कूल जा रही हैं या शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से ग्रसित या ऐसी ही शारीरिक स्थिति वाली छात्राएं पात्र होंगी, बशर्ते उनकी दृष्टि एवं मानसिक स्थिति ठीक हो तथा कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो। आवेदिका की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो। साथ ही दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यह भी अनिवार्य है कि पिछले पांच वर्षों में उसे भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि या किसी अन्य सरकारी या अनुदानित स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल का लाभ न मिला हो।
इच्छुक पात्र छात्राएं अपना आवेदन पत्र सभी औपचारिकताओं के साथ हार्ड कॉपी के रूप में जमा कर सकती हैं। आवेदन के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी सर्टिफिकेट), यूडी कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति एवं आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत) तथा दो फोटो (जिनमें दिव्यांगता स्पष्ट हो) अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी। इसके अलावा स्कूल में अध्ययनरत होने या शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र भी साथ लगाना होगा। सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कक्ष संख्या 105, हाथरस में जमा किए जा सकते हैं।
