हाथरस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 20 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक कराया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव राज यादव ने बताया है कि माह जुलाई के सापेक्ष पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा चावल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून के लिए 1 किग्रा चीनी के हिसाब से 3 किग्रा चीनी 18 रुपए प्रति किग्रा की दर से 54 रुपए में दी जाएगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों को वितरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई को ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा दी जाएगी। उचित दर विक्रेता अपनी दुकान में उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।
डीएसओ ने कहा है कि किसी भी शिकायत या असुविधा के लिए सम्बंधित तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।