हाथरस। जनपद की स्कूली छात्राओं व शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं दिव्यांग छात्राओं से ई-ट्राईसाइकिल योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया है कि यह योजना उन दिव्यांग छात्राओं के लिए है जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेब्रेल पाल्सी, हीमोफिलिया या इनके समान शारीरिक स्थिति से ग्रसित हैं। आवेदक की दृष्टि व मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए तथा कमर से ऊपर का भाग स्वस्थ होना चाहिए।
योजना के पात्र होने के लिए दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश का निवासी हो। साथ ही आवेदक या उसका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया है कि यह भी अनिवार्य है कि पिछले पांच वर्षों में आवेदक को किसी भी सरकारी या जनप्रतिनिधि के अनुदानित स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल न मिली हो। इच्छुक छात्राएं दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी), यूडी कार्ड, आधार, निवास/जाति/आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत), दिव्यांगता दर्शाते दो फोटो तथा स्कूल या प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन कमरा संख्या 105, हाथरस में जमा कर सकती हैं।
